वॉशिंगटन। अमेरिका के न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा को उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से युवाओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 567 मिलियन डॉलर (करीब 5,400 करोड़ रुपये) का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह फैसला उस मुकदमे के दूसरे चरण में आया है, जिसमें मार्च में अदालत ने मेटा के खिलाफ निर्णय सुनाया था।
अदालत के आदेश के अनुसार, कुल राशि में से 420 मिलियन डॉलर युवाओं के इलाज और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर खर्च किए जाएंगे। शेष राशि अगले पांच वर्षों में जागरूकता अभियान, रोकथाम कार्यक्रम, स्क्रीनिंग सेवाओं तथा अन्य संबंधित गतिविधियों पर उपयोग की जाएगी।
इस मामले के पहले चरण में जूरी ने मेटा पर 375 मिलियन डॉलर का सिविल जुर्माना लगाया था। जूरी ने माना था कि कंपनी को इस बात की जानकारी थी कि उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। साथ ही, कंपनी पर अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी जानकारी छिपाने के आरोपों को भी स्वीकार किया गया था।
मुकदमे के दूसरे चरण में अभियोजन पक्ष ने अदालत से मेटा के प्लेटफॉर्म में कई बदलाव लागू करने की मांग की थी। इनमें लत पैदा करने वाले फीचर्स को सीमित करना, आयु सत्यापन व्यवस्था को बेहतर बनाना, डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स को अधिक सुरक्षित करना और बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत करना शामिल था।
हालांकि, अदालत ने कहा कि अमेरिका का बच्चों की ऑनलाइन गोपनीयता से जुड़ा कानून (COPPA) 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मेटा को अनिवार्य आयु सत्यापन लागू करने का निर्देश देने की अनुमति नहीं देता। अदालत के अनुसार, कानून के तहत कंपनी केवल आयु सत्यापन के उद्देश्य से बच्चों की अतिरिक्त व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांग सकती और न ही उनकी ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी कर सकती है।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि केवल मेटा पर ही अनिवार्य आयु सत्यापन का नियम लागू किया जाए और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों पर ऐसा कोई प्रावधान न हो, तो यह कंपनी के साथ असमान और अनुचित व्यवहार माना जाएगा।
मेटा पर 567 मिलियन डॉलर का जुर्माना
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