संत कबीर नगर, 24 अगस्त, 2026 (सूचना विभाग)।* उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संत कबीर नगर द्वारा *“राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0”* के अंतर्गत आमजन को मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
अभियान के तहत वैवाहिक विवाद, दुर्घटना मुआवजा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक एवं सेवा विवाद, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण सहित अन्य उपयुक्त सिविल मामलों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है।
मध्यस्थता प्रक्रिया प्रशिक्षित एवं दक्ष मध्यस्थों द्वारा कराई जाती है तथा पक्षकारों की सुविधा के अनुसार *ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों* से संचालित की जा सकती है। मध्यस्थता सफल होने पर पक्षकारों द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार न्यायालय में लंबित प्रकरण का निस्तारण कराया जाता है। मध्यस्थता असफल होने की स्थिति में मुकदमे पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। आमजन अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम *जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति* से संपर्क कर सकते हैं अथवा 15100 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।












