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अवैध चाकू रखने पर व्यक्ति को सजा:श्रावस्ती न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन के तहत सुनाया फैसला


श्रावस्ती में एक व्यक्ति को अवैध चाकू रखने के आरोप में न्यायालय उठने तक की सजा और 500 रुपए का अर्थदंड सुनाया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विनीत कुमार यादव की अदालत ने यह फैसला 15 अप्रैल 2026 को सुनाया। अभियुक्त की पहचान सिराजुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन, निवासी किशुनगांव, थाना नवाबगंज, जनपद बहराइच के रूप में हुई है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत आया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को त्वरित सजा दिलाना है। इसी क्रम में, पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी जनपद में मामलों की प्रभावी पैरवी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तम को लंबित अभियोगों की निजी रूप से निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। यह मामला थाना मल्हीपुर में मु0अ0सं0 134/2020, धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त के पास अवैध चाकू होना सिद्ध हुआ।

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