बाराबंकी : जनपद में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात ड्रग माफिया मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन की लगभग 6 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68F(2) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, नई दिल्ली के आदेश पर की गई। कुर्क की गई संपत्ति नगर परिषद नवाबगंज क्षेत्र में स्थित एक आवासीय मकान है, जो आरोपी ने अपनी पत्नी नगमी खातून के नाम पर खरीदा था।
पुलिस के अनुसार, अज्जन पिछले कई वर्षों से संगठित गिरोह बनाकर मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था और इसी अवैध कारोबार से अर्जित धन से उसने यह संपत्ति बनाई। इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराध से अर्जित संपत्ति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना और माफियाओं पर नकेल कसना है।
मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन थाना जैदपुर क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर (नं. 56 बी) है और उसे अंतरजनपदीय गैंग आईआर-09 में भी सूचीबद्ध किया गया है। आरोपी पर लखनऊ और बाराबंकी में एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत दो दर्जन से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वह लगभग 25 वर्षों से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में सक्रिय रहा है। उसके खिलाफ वर्ष 2026 में भी कई मुकदमे दर्ज हुए हैं।
राज्य सरकार द्वारा पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत उसके विरुद्ध एक वर्ष का निरुद्धी आदेश भी जारी किया गया था। वर्तमान में वह 9 जनवरी 2026 से जिला कारागार बाराबंकी में निरुद्ध है। प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार की सख्त कार्रवाई से न केवल अपराधियों पर अंकुश लगेगा, बल्कि समाज में विशेषकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने में भी मदद मिलेगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
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