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मादक पदार्थ तस्कर दोषी करार:बहराइच अदालत ने 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई


बहराइच जिले में एक अपर सत्र न्यायाधीश ने मादक पदार्थ की तस्करी के दोषी एक व्यक्ति को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला दस साल पुराना है। रिसिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने विनय कुमार नामक युवक को 2 किलो 100 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया था। उपनिरीक्षक अंजनी राय ने 10 नवंबर 2016 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने उस पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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