सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में प्राइमरी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET पास करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने टीईटी पास करने की मौजूदा समयसीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह अहम फैसला सुनाया है।
एक आंकड़े के मुताबिक देशभर में करीब 30 लाख शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण नहीं है। अब शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि इन शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी पास करना होगा।
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