*घटना का संक्षिप्त विवरणः-* थाना सादुल्लानगर क्षेत्रान्तर्गत वादिनी थाना सादुल्लाह नगर जनपद बलरामपुर द्वारा सूचना दिया गया की उनकी पुत्री को विपक्षी श्यामू पुत्र रामनाथ द्वारा शादी का झांसा देकर बहला- फुसलाकर कहीं भगा ले जाया गया है। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 89/2025 धारा 137(2)/ 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 30.05.2026 को पीड़िता को अभियुक्त गयासुद्दीन उर्फ साहिल निवासी ग्राम बढया थाना खोडारे जनपद गोंडा को ग्राम गुर्रा कोल्हीगरीब थाना खोडारे जनपद गोंडा से बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है । अभियुक्त गयासुद्दीन उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया है तथा श्यामू उपरोक्त का नाम विलोपित किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा- 64(2)(m) बी0एन0एस0 तथा 5l/6 पोक्सो एक्ट तथा 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की वृद्धि की गई।
*पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार* द्वारा वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में *अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी उतरौला श्री राघवेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में* तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येंद्र वर्मा थाना सादुल्लानगर के कुशल नेतृत्व में-
आज दिनांक 30.05.2026 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत धारा- 64(2)(m) बी0एन0एस0 तथा 5l/6 पोक्सो एक्ट तथा 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर से संबंधित अभियुक्त गयासुद्दीन उर्फ साहिल निवासी ग्राम बढया थाना खोडारे जनपद गोंडा को गिरफ्तार गया। पीड़िता को सकुशल बरामद कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।
*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*
1. गयासुद्दीन उर्फ साहील निवासी ग्राम बढया थाना खोडारे जनपद गोंडा को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।
*गिरफ्तार कर्ता टीम*
1. उ0नि0 श्री महेंद्र कुमार यादव
2. उ0नि0 श्री कपिल देव यादव
3. का0 हरि गोविंद
4. कां0 उमेश कुमार
5. म0कां0 सीता गुप्ता












