Homeजिला / लोकल (Local News)खान सर की गिरफ्तारी पर 30 जून तक रोक

खान सर की गिरफ्तारी पर 30 जून तक रोक


पटना। राजधानी के पटना सिविल कोर्ट में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने मामले से जुड़ी अपडेटेड केस डायरी अदालत के समक्ष सबमिट कर दी है। कोर्ट ने केस डायरी का अध्ययन करने के लिए तीन दिनों का समय दिया है। अब इसकी अगली सुनवाई 30 जून को होगी, तब तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी।
सुनवाई के दौरान खान सर के पक्ष की ओर से अदालत से आग्रह किया गया कि मामले में लगातार समय बढ़ाया जा रहा है और आज ही बहस पूरी कर निर्णय लिया जाए। हालांकि, लोक अभियोजक तथा शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया। उनका कहना था कि पुलिस द्वारा दाखिल की गई नई केस डायरी और दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपडेटेड केस डायरी की समीक्षा के लिए तीन दिनों का समय प्रदान किया और मामले की अगली सुनवाई 30 जून तय कर दी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक फैजल खान उर्फ खान सर को मिला अंतरिम संरक्षण जारी रहेगा।
इस मामले में खान सर के दोनों निजी सुरक्षा गार्ड पहले से ही जेल में बंद हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी 30 जून को ही सुनवाई होगी।अदालत ने संबंधित सभी मामलों को एक साथ टैग कर दिया है ताकि एक ही दिन समग्र रूप से सुनवाई की जा सके।पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई केस डायरी को अदालत ने अधूरा माना था। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वह पूरी और अद्यतन केस डायरी दाखिल करे। इसी निर्देश के बाद पुलिस ने नई केस डायरी प्रस्तुत की है।
पुलिस की ओर से दाखिल नई केस डायरी में महत्वपूर्ण दावे किए गए हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि घटना के दौरान की गई फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं की गई थी। पुलिस के अनुसार, खान सर के कहने पर उनके दोनों सुरक्षा गार्डों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोली चलाई थी। यह बिंदु मामले की सुनवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments