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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:बहराइच में 11 साल पुराने मामले में फैसला, 1 लाख जुर्माना भी लगा


बहराइच में अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने 11 साल पुराने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को सुनाए गए इस फैसले में दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला अगस्त 2015 का है। खैरीघाट थाना क्षेत्र निवासी अवधराम यादव को उसी इलाके के धनंजय ने पुरानी रंजिश के चलते बांस से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान अवधराम की मौत हो गई थी। मृतक के भाई विजय की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। विवेचक उप निरीक्षक मुन्नीलाल गुप्ता ने नवंबर 2015 में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सत्र न्यायाधीश कविता निगम ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी धनंजय को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन साधारण कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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