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पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “Operation Conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी निसार अहमद पुत्र मंसूर नि0 करौंदिया थाना को0 नगर जनपद सुलतानपुर को सजा सुनाई गयी ।*

 

 

 

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “Operation Conviction” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय ASJ-5 गैंगेस्टर कोर्ट सुलतानपुर द्वारा आरोपी निसार अहमद पुत्र मंसूर नि0 करौंदिया थाना को0 नगर जनपद सुलतानपुर । थाना को0नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 2484/2003 धारा 384/506 भादवि व 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग दिनांक 25.07.2003 समय 13.30 बजे थाना को0नगर पर पंजीकृत हुआ जिसमें अभियुक्त निसार अहमद द्वारा अभियुक्त द्वारा भौतिक एवं आर्थिक लाभ के लिये वादिनी मुकदमा से 10000/-रु0 की रंगदारी मांगना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में विवेचक विवेचक-नि0 श्री गजराज सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना से साक्ष्य के क्रम में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 26.12.2003 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

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