श्रावस्ती। जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग के निर्देश पर खान निरीक्षक विवेक कुमार ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि शासन द्वारा दिनांक 18-09-2020 को जनसामान्य हेतु साधारण मिट्टी के खनन एवं परिवहन हेतु विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर पंजीकरण / आनलाइन आवेदन की पारदर्शी व्यवस्था दी गई है।शासन के निर्देशानुसार साधारण मिट्टी खनन एवं परिवहन हेतु निम्न व्यवस्था निहित है- जिसमें 100 घनमीटर साधारण मिट्टी के संबंध में पंजीकरण की वैधता अवधि 15 दिन ही होगी। यदि किसी कारणवश आवेदक 15 दिन मे खनन / परिवहन नहीं कर पता है तो आवेदक द्वारा पोर्टल मे अग्रतर अवधि हेतु आवेदन किया जाएगा, जिस पर जाँचोंपरान्त संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी।प्रत्येक कैलेंडर वर्ष मे किसी ग्राम के एक गाटा संख्या पर अधिकतम 02 बार ही पंजीकरण अनुमन्य होगा। विभागीय पोर्टल भूलेख पोर्टल से इंटीग्रेटड है। 100 घनमीटर साधारण मिट्टी के खनन संक्रिया निजी उपयोग हेतु मात्र हस्तचालन विधि (Manual) से अनुमन्य होगा। 100 घनमीटर साधारण मिट्टी तक के पंजीकरण जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, को विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार स्थलीय जांच किया जा सकेगा।












