नाबालिग से रेपिस्ट को 20 साल की सजा:श्रावस्ती में अपहरण कर रेप किया था, कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

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श्रावस्ती जिले में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ASJ व SPL POCSO ने अभियुक्त विमल वर्मा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला सोनवा थाना क्षेत्र में दर्ज मु0अ0सं0 176/2022 के तहत सुनाया गया। विमल वर्मा पुत्र धर्मु, निवासी कटिलिया दामूपुरवा, थाना सोनवा, जनपद श्रावस्ती पर नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। न्यायालय ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत दोषी पाया। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशों पर मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन, शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकार के अथक प्रयासों तथा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप यह दोषसिद्धि संभव हो पाई। यह कार्रवाई प्रदेश में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान का हिस्सा है, जिसकी निगरानी अपर महानिदेशक गोरखपुर जोन और पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र द्वारा की जा रही है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ‘मिशन शक्ति 5.0’ के तहत महिला संबंधी अपराधों में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए व्यक्तिगत रूप से मुकदमों का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। एसपी राहुल भाटी के निर्देश पर पुलिस लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है, जिससे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मामलों में आरोपियों को समय पर सजा मिल रही है।

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