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बस्ती कोर्ट का 15 साल बाद आया फैसला:एससी-एसटी एक्ट के दोषी को तीन साल की सजा, 80 हजार का जुर्माना भी

#बस्ती_न्यूज

बस्ती में एससी-एसटी एक्ट के एक 15 वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 80 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 12 अक्टूबर 2011 कप्तानगंज थाना का है। पानड़ गांव के थाना छावनी निवासी राम सुग्रीव मौर्य पिता नानकऊ की शिकायत पर पुलिस ने एसटी-एक्ट समेत बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया था। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने विवेचना के दौरान आरोपी राम सुग्रीव मौर्य को दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और 80 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
#बस्ती न्यूज़ टुडे

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