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आगरा कैंट स्टेशन के रेलवे मास्टर की पिटाई पर बड़ी कार्रवाई, आरपीएफ जवान पर मुकदमा

  • रेलवे द्वारा गठित तीन सदस्यी जांच समिति कर रही है मामले की पूरी जांच

आगरा। रविवार को उत्तर प्रदेश आगरा में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन के ढहराब के बाद चलती ट्रेन को दौड़कर पक़ड़ती महिला के लिए स्टेशन मास्टर द्वारा ट्रेन रुकवाने के बाद उपजे विवाद में आरपीएफ कर्मियों द्वारा स्टेशन मास्टर के साथ मारपीट में चार आरपीएफ कर्मियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है, अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

आगरा में रविवार को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर अमृतसर से चलने वाली गाड़ी संख्या 20808 हीराकुंड एक्सप्रेस के स्टेशन से छूटने के बाद पुन: प्लेटफार्म पर रुक जाने से आर पी एफ के जवानों और स्टेशन मास्टर में विवाद के बाद स्टेशन मास्टर के साथ मारपीट और घसीटने के मामले ने तूल पकड़ लिया। आरोप है कि आरपीएफ के जवानों द्वारा एस एम (ए जी सी ) नरेंद्र सिंह चाहर के साथ मारपीट कर उन्हें प्लेटफार्म से घसीटते हुए आर पी एफ थाने ले जाने का जबरन प्रयास किया गया। इस मामले में कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। 

घटना के बाद रेलवे कर्मियों एवं रेलवे श्रमिक संगठनों में रोष फैल गया। मामले में अभियोग पंजीकृत किए जाने की मांग को लेकर रविवार की रात पीड़ित स्टेशन मास्टर नरेंद्र सिंह चौहान अपनी पत्नी बच्चों को लेकर अन्य रेलवे कर्मियों के साथ डीआरएम आवास पर पहुंचकर नारेबाजी-धरना दिया। इसके बाद देर रात जीआरपी थाना आगरा कैंट पर नरेंद्र सिंह चाहर की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 158/ 26 चार आरपीएफ कर्मियों एएसआई बालकिशन मीणा, एएसआई मेघराज मीणा, एचसी बादाम सिंह व सीटी जितेंद्र सिंह के खिलाफ बीएनएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है,।

रविवार को इस घटना के तुरंत बाद ही आर पी एफ के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दाे एएसआई व दाे कांस्टेबल काे आराेपित मानते हुए निलंबित कर दिया गया ।था । सेंट्रल रेलवे आगरा के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि नरेंद्र सिंह चाहर की तहरीर पर जी आर पी थाने में दोषी आरपीएफ कर्मियों के खिलाफ अभियुक्त पंजीकृत किया जा चुका है, इसके साथ-साथ रेलवे अधिकारियों द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति में एएससी , आगरा कैंट

एडीईई/ओपी , आगरा और एओएम , आगरा को शामिल किया गया है। जांच समिति पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल कर रही है। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद रेलवे नियमों के तहत आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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