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आज़म खान को बड़ा झटका! इनकम टैक्स विभाग ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का 12AB रजिस्ट्रेशन रद्द किया

लखनऊ/रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान को इनकम टैक्स विभाग ने बड़ा झटका दिया है। विभाग ने उनके द्वारा संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का 12AB रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। ट्रस्ट की गतिविधियों को गैर-जनहितकारी और अनियमित बताते हुए विभाग ने यह कार्रवाई की है। अब ट्रस्ट पर भारी टैक्स, ब्याज और पेनल्टी की वसूली होगी।

ट्रस्ट की गतिविधियां गैर-जनहितकारी पाई गईं

इनकम टैक्स विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की गतिविधियां ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं पाई गईं। विभाग ने इन्हें गैर-जनहितकारी और अनियमित करार दिया है।

12AB रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद ट्रस्ट को अब आयकर छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

भारी टैक्स, ब्याज और पेनल्टी की वसूली होगी

रजिस्ट्रेशन रद्द होने के साथ ही ट्रस्ट पर पिछले वर्षों की आय पर टैक्स, ब्याज और पेनल्टी लगाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार, यह राशि करोड़ों में हो सकती है। इनकम टैक्स विभाग अब इस राशि की वसूली के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा।

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आज़म खान पर लगातार लग रहे हैं झटके

यह कार्रवाई आज़म खान के लिए लगातार मिल रहे झटकों की कड़ी में नया मामला है। इससे पहले भी आज़म खान और उनके परिवार से जुड़े कई मामलों में जांच एजेंसियां सक्रिय रही हैं।

ट्रस्ट रद्द होने से आज़म खान के सामाजिक और शैक्षिक कार्यों पर भी असर पड़ सकता है।

ट्रस्ट का क्या है बयान?

अभी तक मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ट्रस्ट प्रबंधन इस आदेश के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज

आज़म खान के करीबी और सपा कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई को “राजनीतिक साजिश” बताया है, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि यह कानून के अनुसार हुई कार्रवाई है।

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