रावतपुरा सरकार से जुड़े बहुचर्चित मेडिकल कॉलेज भ्रष्टाचार मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने CBI की फोन टैपिंग प्रक्रिया को अवैध घोषित कर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने फोन टैपिंग से प्राप्त सभी रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो साक्ष्यों को नष्ट करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि CBI की FIR और चार्जशीट को बरकरार रखा गया है, जिससे जांच और ट्रायल जारी रहेगा। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि फोन टैपिंग जैसे संवेदनशील कदम के लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया
रावतपुरा सरकार केस में CBI की फोन टैपिंग अवैध, हाईकोर्ट ने रिकॉर्डिंग्स मिटाने के दिए आदेश
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