नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2024 में महिला आरक्षण के मामले पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करके जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के मामले में कांग्रेस नेता अलका लांबा को दोषी करार दिया है।
एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने अलका लांबा की सजा की अवधि के मामले पर 5 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 4 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इस मामले में कोर्ट ने 14 जनवरी को अलका लांबा के खिलाफ औपचारिक रुप से आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 221, 233ए और 285 के तहत अलका लांबा के खिलाफ आरोप तय किये थे।
कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन मामले में अलका लांबा को दोषी करार
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