बहराइच: नगर पालिका की अधिशाषी अधिकारी (ईओ) प्रमिता सिंह को न्यायिक अदालत ने 6 मई को तलब किया है। यह आदेश उनके खिलाफ दायर एक वाद की सुनवाई के दौरान दिया गया। अदालत ने जिलाधिकारी को भी पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हमजापुरा निवासी अजमत अली ने ईओ प्रमिता सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए न्यायाधीश नीलम सरोज की अदालत में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 173(4) के तहत वाद दायर किया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि 27 मई 2025 को दिए गए एक प्रार्थनापत्र और शपथपत्र पर किए गए हस्ताक्षर से ईओ ने इनकार कर दिया था। इसके बजाय, उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज करा दी, जबकि याचिकाकर्ता का दावा है कि हस्ताक्षर ईओ के ही थे। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने टिप्पणी की कि याचिका पर अंतिम निर्णय से पहले सक्षम अधिकारी से प्रारंभिक जांच कराना उचित होगा। अदालत ने जिलाधिकारी को मामले की जांच कर 6 मई को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही, ईओ प्रमिता सिंह को भी नोटिस जारी कर अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।
नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी को कोर्ट ने किया तलब:बहराइच में युवक के वाद पर सुनवाई, जिलाधिकारी से मांगी रिपोर्ट
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