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बाराबंकी में ड्रग माफिया अज्जन की 6 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क

बाराबंकी।शनिवार को बाराबंकी पुलिस व प्रशासन ने कुख्यात ड्रग माफिया मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन की 6 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की अचल सम्पत्ति कुर्क कर दी है। यह कार्रवाई न्याय निर्णायक प्राधिकारी नई दिल्ली के आदेश पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(2) के तहत की गई। आरोपी वर्तमान में जिला कारागार बाराबंकी में निरुद्ध है।

जैदपुर थाने के मुख्य आरोपी व हिस्ट्रीशीटर अज्जन उर्फ मिस्बाहुर्रहमान पुत्र मो. कलीम, निवासी ग्राम टिकरा मुर्तजा, थाना जैदपुर पिछले 25 वर्षों से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है। उस पर बाराबंकी व लखनऊ में दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन के आदेश से अर्न्तजनपदीय गैंग आईआर-09 में सूचीबद्ध किया गया है। जनपद स्तर पर वह ड्रग माफिया घोषित है और उसका गैंग नं0-32 है। जांच में पाया गया कि आरोपी ने मादक पदार्थों की तस्करी से धनोपार्जन कर अपनी पत्नी नगमी खातून के नाम पर पैसार, नगर परिषद नवाबगंज बाराबंकी में गाटा संख्या 198 मिन., क्षेत्रफल 558.70 वर्गमीटर का आवासीय मकान खरीदा था। 30 अप्रैल 2026 को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी नई दिल्ली ने इस सम्पत्ति को फ्रीज करने का आदेश दिया, जिसके क्रम में पुलिस ने इसे कुर्क कर लिया।

राज्य सरकार ने मादक पदार्थ तस्कर अज्जन के विरुद्ध पिट-एनडीपीएस एक्ट की धारा-3(1) के तहत 1 वर्ष का निरुद्धी आदेश जारी किया था। वह 9 जनवरी 2026 से जिला कारागार बाराबंकी में बंद है।

आरोपी पर एनडीपीएस, गैंगस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट समेत 22 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें चिनहट लखनऊ, सेन्ट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो लखनऊ, जैदपुर व कोतवाली नगर बाराबंकी के केस शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि गिरोह द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से युवा वर्ग को नशे की लत में धकेला जा रहा था। इस कार्रवाई से संगठित अपराध पर लगाम लगेगी।

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