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क्या आपके बिल्डर ने तय दर से अधिक ली GST? अगर हां तो अब ले सकते रिफंड

  • FORM GST RFD-01 के माध्यम से कर सकते आवेदन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में घर खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है। यूपी रेरा ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी प्रमोटर ने निर्धारित दर से अधिक GST वसूला है, तो पात्र खरीदार अब उसका रिफंड ले सकेंगे। इसके लिए खरीदारों को GST पोर्टल पर FORM GST RFD-01 के माध्यम से आवेदन करना होगा।

रेरा के अनुसार, यदि किसी फ्लैट या भूखंड का आवंटन या अनुबंध रद्द हो जाता है, तो खरीदार रद्द होने की तारीख से दो साल के भीतर GST रिफंड का दावा कर सकते हैं। हालांकि, एक हजार रुपये से कम की GST राशि पर रिफंड नहीं दिया जाएगा। साथ ही, सभी प्रमोटरों को तय GST दरों का पालन करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

दरअसल, कई मामलों में देखा गया कि प्रमोटर आवंटन रद्द होने पर खरीदार का पैसा तो लौटा देते थे, लेकिन उसी संपत्ति को दोबारा बेचने पर फिर से GST वसूल लेते थे। इस संबंध में यूपी रेरा को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जबकि इस विषय पर 8 जनवरी 2025 को आदेश जारी किया जा चुका था, इसके बावजूद कुछ प्रमोटर नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।

अब यूपी रेरा ने अधिक वसूली गई GST वापस दिलाने की पूरी प्रक्रिया भी स्पष्ट कर दी है। जो खरीदार GST में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पहले पैन कार्ड के आधार पर GST पोर्टल पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद “Refund for Unregistered Person” श्रेणी में FORM GST RFD-01 भरकर आवेदन करना होगा।आवेदन के साथ भुगतान के प्रमाण, आवश्यक दस्तावेज और प्रमोटर द्वारा जारी संबंधित प्रमाणपत्र जमा करने होंगे। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने वाले खरीदारों को GST रिफंड जारी किया जाएगा।

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