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हाईकोर्ट ने बभनान सब्जी मंडी की नीलामी पर रोक लगाई:आरक्षण नियमों का पालन न होने पर दिया निर्देश

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नगर पंचायत बभनान में पटेल नगर वार्ड स्थित नवीन सब्जी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 66 दुकानों की नीलामी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह कड़ा रुख आरक्षण नियमों और तय सरकारी प्रक्रियाओं की अनदेखी किए जाने के बाद अपनाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि अब सभी नियमों और आरक्षण प्रावधानों का सख्ती से पालन करते हुए नए सिरे से नीलामी प्रक्रिया पूरी की जाए। बता दें कि इस नवीन सब्जी मंडी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण वर्ष 2014-15 में लगभग 4.93 करोड़ रुपए की भारी-भरकम लागत से कराया गया था। निर्माण के बाद से ही ये 66 दुकानें लंबे समय तक धूल फांकती रहीं और इनका कोई उपयोग नहीं हो सका। हालांकि, कोविड महामारी के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सब्जी बाजार को कुछ समय के लिए अस्थाई रूप से यहां शिफ्ट किया गया था। इस शर्त पर मचा था बवाल, कोर्ट पहुंचा मामला हाल ही में नगर पंचायत प्रशासन ने इन दुकानों को आवंटित करने के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन प्रशासन ने इसमें एक अजीबोगरीब शर्त जोड़ दी—’नीलामी में केवल वही व्यक्ति भाग ले सकता है, जो नगर पंचायत बभनान का मूल निवासी हो।’ इस शर्त को लेकर स्थानीय स्तर पर विवाद खड़ा हो गया। कस्बे के ही कृष्ण कुमार सिंह ने इस प्रक्रिया के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि नीलामी में सरकारी आरक्षण व्यवस्था का उचित पालन नहीं किया जा रहा है और बंदरबांट की तैयारी है। कोर्ट के फैसले पर बभनान में ‘मिश्रित सुर’ हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नगर पंचायत क्षेत्र के समीकरण बदल गए हैं और स्थानीय स्तर पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है – नियम-कायदे और आरक्षण की मांग करने वाले स्थानीय लोगों ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे पारदर्शी तरीके से जरूरतमंदों को दुकान मिल सकेगी। जो लोग इस आस में बैठे थे कि जल्द ही उन्हें दुकान मिल जाएगी और कारोबार शुरू होगा, उन्हें इस फैसले से झटका लगा है। प्रक्रिया लंबी खिंचने से वे निराश हैं। अधिकारियों का पक्ष नगर पंचायत प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि वे हाईकोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह सम्मान करते हैं। वर्तमान नीलामी प्रक्रिया को रोक दिया गया है। जल्द ही आरक्षण के सभी नियमों को शामिल करते हुए नई गाइडलाइन के साथ दोबारा नीलामी की तारीखें घोषित की जाएंगी।
#बस्ती न्यूज़ टुडे

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