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सिद्धार्थनगर में दोषी को कोर्ट खुलने तक बैठने की सजा:27 साल पुराने आयुध अधिनियम केस में सुनाया फैसला


पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत सिद्धार्थनगर पुलिस को एक और सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी के चलते आयुध अधिनियम के एक पुराने मामले में आरोपी को सजा दिलाई गई। मंगलवार को वाद संख्या 4675/2002, मु0अ0सं0 338/97 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना खेसरहा से संबंधित मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसी धर्मेन्द्र कुमार भारती ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त झिनकु प्रसाद मिश्र उर्फ लाला पुत्र रामशब्द मिश्र, निवासी कड़जहां थाना खेसरहा को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में थाना खेसरहा पुलिस और जिला मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते यह निर्णय संभव हो सका। अभियोजन पक्ष से अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय और मुख्य आरक्षी रामकिशुन की भूमिका सराहनीय रही। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन ने संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपराधियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी, जिससे कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके।

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