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चोरी के अपराध में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं ₹1,500/- का अर्थदंड

श्रावस्ती। विदित हो कि महत्वपूर्ण एवं चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को सजा दिलाने हेतु पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय द्वारा प्रदेश स्तर पर ऑपरेशन कनविक्शन अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसकी मॉनीटरिंग अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र महोदय द्वारा भी की जा रही है।उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी द्वारा महत्वपूर्ण एवं चिन्हित अभियोगों का स्वयं पर्यवेक्षण किया जा रहा है तथा अभियुक्तों को त्वरित सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह सहित संबंधित थाना प्रभारियों एवं पैरोकारों को निर्देशित किया गया है।इसी क्रम में मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता एवं कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक *17.07.2026* को मा० *JM-1 न्यायालय, बहराइच द्वारा थाना गिलौला* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 92/2090, धारा 379 भादवि के अभियुक्त नागेन्द्र धर द्विवेदी पुत्र योगेन्द्र धर निवासी भवानीदीन पुरवा थाना पयागपुर जनपद बहराइच को *वादी (परिचालक) के नगद रुपये एवं रोडवेज की टिकट चोरी करने के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक अवधि के कारावास एवं ₹1,500/- के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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