श्रावस्ती।विदित हो कि महत्वपूर्ण एवं चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को सजा दिलाने हेतु पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय द्वारा प्रदेश स्तर पर ऑपरेशन कनविक्शन अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसकी मॉनीटरिंग अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र महोदय द्वारा भी की जा रही है।उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी द्वारा महत्वपूर्ण एवं चिन्हित अभियोगों का स्वयं पर्यवेक्षण किया जा रहा है तथा अभियुक्तों को त्वरित सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह सहित संबंधित थाना प्रभारियों एवं पैरोकारों को निर्देशित किया गया है।इसी क्रम में मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता एवं कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 16.07.2026 को मा० JM न्यायालय, श्रावस्ती द्वारा थाना सिरसिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 147/2021 (NCR), धारा 506 भादवि के अभियुक्त *1. यासीन पुत्र स्वर्गीय भोले एवं 2. ननकाई उर्फ साझिली पत्नी यासीन निवासीगण खैरी माकी थाना हर्रैया जनपद बलरामपुर को वादिनी को जान से मारने की धमकी देने के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए *प्रत्येक अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं ₹1,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जान से मारने की धमकी देने के अपराध में 02 अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं ₹1,000/- का अर्थदंड
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