फिरोजाबाद, जनपद के कृषि अधिकारी द्वारा समस्त बीज वितरक एवं सरकारी विक्रय केन्द्रों को सूचित करते हुए कहा है कि कृषि निदेशालय एवं शासन के निर्देशानुसार कृषकों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजो की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा बीज व्यवसाय को डिजिटल एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से साथी पोर्टल पर होना अनिवार्य होगा
जिला कृषि अधिकारी सुमित कुमार चौहान ने कहा है, कि भारत सरकार द्वारा विकसित साथी पोर्टल के माध्यम से बीज उत्पादन स्टॉक प्रबंधन स्थानांतरण एवं विक्रय की कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जायेगी। सभी सरकारी अर्द्ध सरकारी संस्थाएं निगम,निजी फर्म -कम्पनियां एवं एफपीओ को उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकरण कराकर साथी पोर्टल के माध्यम से बीज उत्पादन करना होगा। जिन्हें बीज उत्पादक एजेंसी के रूप में मान्यता दी जायेगी।
उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणिक संस्था द्वारा फसल पंजयन क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट, बीज वर्ग एवं स्रोत सत्यापन सेम्पलिंग परीक्षण रिपोर्ट टैग एवं प्रमाण पत्र जारी करने की समस्त प्रक्रिया डिजिटल रूप से पोर्टल पर दर्ज की जायेगी।
जनपद के समस्त डीलर व डिस्ट्रीब्यूटर, बीज विक्रय केन्द्रों का साथी पोर्टल पर ऑन बोर्ड होना अनिवार्य है। किसान स्तर तक के सभी लेन-देन को डिजिटल पोर्टल पर रखा जायेगा। पोर्टल पर प्रदर्शित स्टॉक अथवा भौतिक स्टॉक में अंतर पाये जाने पर बीज अधिनियम 1966 बीज नियम 1968 बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
जनपद के समस्त डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बीज विक्रय केन्द्रों का साथी पोर्टल पर ऑन बोर्ड होना अनिवार्य
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