मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि पति केवल फतवे के आधार पर तलाक नहीं ले सकता। कोर्ट ने कहा कि तलाक के लिए फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही एकमात्र कानूनी रास्ता है, जो धार्मिक फतवों की वैधानिकता पर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है।
जबलपुर: फतवे के आधार पर तलाक नहीं ले सकता पति, MP हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट जाने को कहा
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