छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य नियम-2026 के नियम तय कर दिए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति यदि धर्म बदलना चाहता है तो उसे प्रस्तावित धर्मांतरण की तारीख से कम से कम 90 दिन पहले जिला कलेक्टर को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। प्रशासन इस सूचना के आधार पर जांच करेगा और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही धर्म परिवर्तन मान्य होगा। सरकार ने मूल धर्म में लौटने यानी ‘घर वापसी’ के मामलों के लिए
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर नए नियम लागू,90 दिन पहले देनी होगी सूचना हर केस रहेगा ऑनलाइन रिकॉर्ड में
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