बहराइच में एक अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने अपनी बेटी की हत्या के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। यह घटना दो साल पहले हुई थी। मोतीपुर थाना क्षेत्र के निबिया गांव निवासी नईम खान ने दो साल पहले 2 सितंबर को दिनदहाड़े अपनी बेटी खुशबू की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। घटना के बाद वह मौके पर ही मौजूद था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में नईम ने बताया था कि उसकी बेटी का एक युवक से अफेयर चल रहा था। समझाने के बावजूद वह नहीं मान रही थी, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। मां जाबरुन्निशा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी नईम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शैली राय की अदालत में चल रही थी। बीते सप्ताह अदालत ने नईम को दोषी करार दिया था। बुधवार को कोर्ट ने उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट मोहर्रिर रविंद्र कुमार, आरक्षी दिनकर यादव और आरक्षी सत्यम मिश्रा की प्रभावी पैरवी तथा गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को यह सजा सुनाई है।
बेटी की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास:अफेयर पर धारदार हथियार से मार डाला था, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
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