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बाल विवाह-बाल श्रम रोकथाम पर बैठक:बहराइच के रमपुरवा में हितधारकों ने ली शपथ


बहराइच के रमपुरवा में बाल विवाह और बाल श्रम की रोकथाम के लिए ग्राम स्तरीय हितधारक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ग्राम सभा स्तर पर विवाह रजिस्टर और पलायन रजिस्टर रखना अनिवार्य करने पर जोर दिया गया। देहात संस्था के तत्वावधान में यह बैठक जनपद बहराइच के प्राथमिक विद्यालय रमपुरवा चौकी में हुई। देहात संस्था की विंध्यवासिनी ने सभी उपस्थित लोगों का स्वागत किया। बाल विवाह पर चर्चा करते हुए विंध्यवासिनी ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने श्रम विभाग और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पंजीकरण पर मिलने वाली शादी अनुदान स्कीम की जानकारी भी दी। एएनएम निधि ने उपस्थित हितधारकों को आयुष्मान कार्ड के लाभों के बारे में विस्तार से बताया। सीएचसी नेहा सिंह ने सभी को बाल विवाह के विरुद्ध शपथ दिलाकर बैठक का समापन किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्वास्थ्य विभाग से मनीष त्रिवेदी, संजीव वर्मा, आशा लीलावती, आंगनबाड़ी सुनीता रस्तोगी, एएनएम आरती, सीएचओ भानू दीक्षित, नेहा सिंह, प्रधान प्रतिनिधि, पंचायत सहायक अशोक कुमार, देहात इंडिया टीम की विंध्यवासिनी, बाल संसद के सदस्य और अन्य लोग उपस्थित रहे।

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