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मुंबई- कोर्ट ने भांडुप बेस्ट बस दुर्घटना मामले में ड्राइवर को ज़मानत देने से इनकार किया

मुंबई के एक सेशंस कोर्ट ने भांडुप में हुए जानलेवा BEST बस एक्सीडेंट के आरोपी ड्राइवर की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी संतोष सावंत को पता था कि उसे इलेक्ट्रिक बस चलाने की ट्रेनिंग नहीं मिली है, फिर भी उसने बस चलाना चुना। कोर्ट ने कहा कि अगर उसने गाड़ी का कंट्रोल लेने से मना कर दिया होता, तो यह एक्सीडेंट, जिसमें चार लोगों की जान चली गई, टल सकता था।(Mumbai Sessions Court Denies Bail to Driver in Bhandup BEST Bus Crash Case)

जुर्म को आम एक्सीडेंट नहीं माना

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि ड्राइवर के पास इलेक्ट्रिक बस चलाने की पूरी जानकारी या स्किल नहीं थी, और इसलिए इस जुर्म को आम एक्सीडेंट नहीं माना जा सकता। यह घटना 29 दिसंबर, 2025 को भांडुप रेलवे स्टेशन के पास हुई थी, जब इलेक्ट्रिक BEST बस ने कथित तौर पर कंट्रोल खो दिया और पैदल चलने वालों को टक्कर मार दी, जिससे चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

कोर्ट ने ट्रेनिंग की कमी के बारे में बचाव पक्ष की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसे हालात में ड्राइवर को बस चलाने से मना कर देना चाहिए था। मामले की जांच अभी चल रही है।

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