बदायूं। नगर पालिका परिषद बदायूं द्वारा मोहल्ला वैदो टोला चक्कर की सडक स्थित एक जर्जर भवन को गिराने के लिए जारी किया गया वैधानिक नोटिस निरस्त कर दिया गया है। अधिशासी अधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों के सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार मोहल्ला फरशोरी टोला निवासी अहसन उद्दीन की ओर से 5 जून 2026 को प्रार्थना पत्र देकर जर्जर भवन को जनहित में गिराए जाने की मांग की गई थी। इस पर नगर पालिका ने 8 जून 2026 को वैधानिक नोटिस जारी किया था। बाद में इस संबंध में प्राप्त शिकायत में बताया गया कि उक्त संपत्ति विवादित है। साथ ही मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा अंतिम निर्णय आने और अभिलेखीय जांच पूरी होने तक भवन की यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में उल्लेख किया गया है कि इन तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद उन्हें छिपाया गया। इसके मद्देनजर नगर पालिका परिषद बदायूं द्वारा 8 जून 2026 को जारी वैधानिक नोटिस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।












