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पैकोलिया थाना क्षेत्र के महुआ गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट और गालीगलौज के मामले में न्यायालय के आदेश पर पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने विभिन्न गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महुआ गांव निवासी अभिमन्यु पुत्र चेतू ने आरोप लगाया है कि 28 मई 2026 की शाम करीब 7:30 बजे गांव के कुछ लोग उनकी बहू को जमीन पर कचरा फेंकने को लेकर गाली देने लगे। जब बहू ने इसका विरोध किया, तो आरोपी संध्यमित्रा, अंकित, प्रेमलता, पूजा और तिलकराज ने उनके घर में घुसकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने ईंट और लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। घटना के दौरान शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया। इस घटना की सूचना डायल 112 पुलिस को भी दी गई थी। बताया गया है कि स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई न होने के कारण पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पैकोलिया पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191(2), 115(2), 329(4), 352, 351(2) और 324(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच उपनिरीक्षक हृदयनारायण को सौंपी गई है।
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कोर्ट के आदेश पर पांच पर केस दर्ज:गौर में जमीन विवाद में मारपीट, धमकी और गालीगलौज का आरोप
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