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रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के ‘द यशवंत सहकारी बैंक’ का लाइसेंस किया रद्द

मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने महाराष्ट्र के फलटन स्थित ‘द यशवंत सहकारी बैंक’ का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने के कारण यह कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ये निर्णय आज से ही कारोबार बंद होने के बाद से प्रभावी हो गया है।

आरबीआई के मुताबिक यह सहकारी बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है और मौजूदा वित्तीय स्थिति में वह अपने जमाकर्ताओं को पूरी राशि लौटाने में सक्षम नहीं है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक से इस बैंक को बंद करने और परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया है।

आरबीआई ने कहा कि परिसमापन पर बैंक के जमाकर्ताओं को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के तहत अधिकतम 5 लाख रुपये तक की बीमा राशि मिलेगी। रिजर्व बैंक के मुताबिक इस बैंक के 99.02 फीसदी जमाकर्ताओं को उनकी पूरी जमा राशि मिलने की पात्रता है।

केंद्रीय बैंक के मुताबिक डीआईसीजीसी 20 अप्रैल तक 106.96 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है। आरबीआई ने कहा कि यह सहकारी बैंक 19 मई को कारोबार बंद होने के साथ ही बैंकिंग गतिविधियां संचालित करना बंद कर देगा।

 

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