श्रावस्ती: छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास

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Five years imprisonment for molestation accused
Reactionsश्रावस्ती। छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायालय ने बुधवार को पांच वर्ष के कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। सिरसिया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासिनी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की दो वर्ष पूर्व अपने छोटे भाई के साथ दोपहर में अपने घर पर थी। उसी समय आरोपी अनिल कुमार तिवारी उसके घर में घुस आया और उसके साथ अश्लील हरकत कर छेड़खानी करने लगा। उसके शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग निकला। घटना की जानकारी लड़की ने अपने परिजनों को दी। पिता की शिकायत पर सिरसिया पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो सुदामा प्रसाद ने आरोपी को दोषसिद्ध ठहराते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।