श्रावस्ती: किशोरी भगाने के दोषी को पांच वर्ष की कैद व जुर्माना

89

श्रावस्ती। सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को एक वर्ष पूर्व एक युवक भगा ले गया था। अपर सत्र न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉक्सो ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कारावास व ग्यारह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि सोनवा थाना क्षेत्र के गांव निवासी ने तीन अप्रैल 2022 को सोनवा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी सोलह वर्षीय पुत्री को थाना क्षेत्र के ही ग्राम धूम बोझी के मजरा रमवापुर निवासी मुनेश भगा ले गया। पुलिस ने जांच कर मुनेश के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा था। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉक्सो सुदामा प्रसाद ने फैसला सुनाया।

न्यायालय ने मुनेश पर दोष सिद्ध करते हुए उसे पांच वर्ष का कारावास व ग्यारह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।