UP: किशोरी से रेप मामले में सजा मिलने के बाद BJP विधायक रामदुलार गोंड की विधायकी खत्म, दुद्धी सीट रिक्त घोषित

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उत्तर प्रदेश के सोनभद्र (Sonbhadra) जनपद की दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड (BJP MLA Ramdular Gond) को बड़ा झटका लगा है। 2014 में नाबालिग से रेप मामले में दोषी भाजपा विधायक की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। कोर्ट ने उन्हें 25 साल की कैद और 10 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। किशोरी से दुष्कर्म मामले में सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

दुद्धी सीट को रिक्त घोषित किया गया

वहीं, विधानसभा सचिवालय ने दुद्धी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। रामदुलार को 15 दिसंबर को सजा सुनाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत दो वर्ष से अधिक की सजा होते ही रामदुलार की सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई थी। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने 15 दिसंबर से पद रिक्त घोषित कर दिया है।

विधानसभा की ओर से सीट रिक्त घोषित करने की सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को भी भेज दी है। अब निर्वाचन आयोग की ओर से दुद्धी सीट पर उप चुनाव की तारीख घोषित की जाएगी।

2014 को किशोरी से हुआ था दुष्कर्म

दरअसल, 9 साल पहले म्योरपुर थाने में रामदुलार गोंड के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें रामदुलार गोंड को मुख्य आरोपी बनाया गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में रामदुलार को भाजपा से टिकट मिला और वह जीत गया, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर दुष्कर्म मामले की सुनवाई एमएपी-एमएलए कोर्ट में शुरू हुई।

एमपी-एमएलए कोर्ट के प्रभारी और अपर जिला जज एहसानुल्लाह खां ने मामले की सुनवाई करते हुए गत 12 दिसंबर को रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया था। साथ ही न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। अदालत ने आदेश के लिए 15 दिसंबर की तिथि तय की थी। 15 दिसंबर को दोपहर एक बजे मामले की सुनवाई हुई और अदालत ने कुछ देर में आदेश सुना दिया। जब आदेश सुनाया गया, तब दोषी विधायक को जेल से अदालत लाया गया था।