बस्ती: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

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बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने मासूम के साथ दुष्कर्म कर हाथ तोड़ देने के मामले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 46 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। इसे अदा न करने पर 15 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अर्थदंड का 50 प्रतिशत धन पीड़िता के पिता को पुनर्वास के लिए मिलेगा।
मामला कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। एडीजीसी अरविंद पांडेय तथा निजी कौंसिल एसएन दुबे ने अदालत में घटना का विवरण रखा। बताया कि घटना 15 मई 2019 की रात की है। शिकायतकर्ता की बहू उस दिन रात में अपनी तीन वर्षीय मासूम के साथ सो रही थी। रात में करीब तीन बजे जब शिकायतकर्ता की नींद खुली तो देखा कि बहू के पास उनकी मासूम गायब है। परिवार के लोगों को जगाया और उसे खोजा जाने लगा। जब वह नहीं मिली तो थाने पर सूचना दी। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ।

विवेचना के दौरान अभियुक्त अजीत सोनकर व सियाराम निवासी कलवारी मुस्तहकम खटिकनपुरवा का नाम प्रकाश में आया। अजीत सोनकर के निशानदेही पर पुलिस ने मासूम को गांव के पास स्थित महुआ के बाग में मरणासन्न अवस्था में बरामद किया। तत्कालीन थानेदार जय प्रकाश दुबे ने मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। स्थिति गंभीर देख चिकित्सक ने मासूम को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जहां उसका इलाज हुआ।

पुलिस ने जांच के दौरान साक्ष्य के अभाव में सियाराम का नाम केस से हटा दिया। अजीत के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। तीन गवाहों के बयान के बाद अदालत ने सियाराम को विचारण के लिए तलब किया। सियाराम की पत्रावली अलग हो गई, जबकि आरोपी अजीत के खिलाफ नौ गवाहों ने बयान दिया। न्यायालय ने गवाहों के बयान व मेडिकल परीक्षण के आधार पर सजा सुनाई।