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*मारने पीटने, जाति सूचक गाली देने व जान से मारने की धमकी देने के अपराध में 15 अभियुक्तो को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास एवं प्रत्येक को ₹37,000/- का अर्थदंड*

 

 

 

विदित है कि महत्वपूर्ण एवं चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को सजा दिलाने हेतु पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय द्वारा प्रदेश स्तर पर *ऑपरेशन कनविक्शन* अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसकी मॉनीटरिंग अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र महोदय द्वारा भी की जा रही है।

 

उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु *पुलिस अधीक्षक श्री राहुल भाटी* द्वारा महत्वपूर्ण एवं चिन्हित अभियोगों का स्वयं पर्यवेक्षण किया जा रहा है तथा अभियुक्तों को त्वरित सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने हेतु *अपर पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रकेश सिंह* सहित संबंधित थाना प्रभारियों एवं पैरोकारों को निर्देशित किया गया है।

 

इसी क्रम में मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता एवं कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक *07.08.2026* को मा0 *ASJ SC/ST जनपद श्रावस्ती* द्वारा थाना *सिरसिया* पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 301/2022, धारा 147,148,323,504,506,427,308,325,324,326 भा0द0वि0 व 3(1) द ध एससी/एसटी एक्ट* के अभियुक्त *1.* बेलासे पुत्र राममिलन *2.* गोभी उर्फ अमरेश पुत्र हीरालाल *3.* माते उर्फ माता प्रसाद पुत्र हीरालाल *4.* संजीत पुत्र बेलासे *5.* बट्टी उर्फ रक्षाराम पुत्र राममिलन *6.* बालकराम पुत्र गुरूचरन *7.* रामजीते पुत्र सालिकराम *8.* मस्तराम पुत्र सालिकराम *9.* ननके पुत्र सालिकराम *10.* नाथू उर्फ प्रवीण पुत्र हीरालाल *11.* चेतराम पुत्र रामदुलारे *12.* परशुराम पुत्र बालकराम *13.* अमरजीत पुत्र बेलासे *14.* ननकू पुत्र राममिलन *15.* कन्टू उर्फ राजकुमार पुत्र सालिकराम निवासीगण लालपुर कुसमहवा थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती को *वादिनी के पति को मारने पीटने से बेहोश हो जाने, जाति सूचक गाली देने व जान से मारने की धमकी देने के अपराध में* दोषसिद्ध पाते हुए *कुल 15 अभियुक्तो को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास एवं प्रत्येक को ₹37,000

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