आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को जिला स्तरीय चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया गया

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दिनांक 27 अगस्त 2023 को पुलिस अधीक्षक मो. यूसुफ कुरैशी के निर्देशन में निर्वाचन कार्य में लगने वाले पुलिस अधिकारियों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

उक्त प्रशिक्षण में श्री शिव कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री पी.एस. परस्ते, नगर पुलिस अधीक्षक, विन्ध्यनगर, श्री उपेन्द्र सिंह यादव, रक्षित निरीक्षक एवं अनुभाग विंध्यनगर के सभी थाना/चौकी के अधिकारी/कर्मचारी एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी उक्त प्रशिक्षण में उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण में चुनाव आचार संहिता, चुनाव के संबंध में विशेष क़ानूनी प्रावधानों, संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों, अंतर्राज्यीय चेकिंग नाका तथा एफ़ एस टी, एसएसटी, सेक्टर पुलिस मोबाइल और मतदान केंद्रों पर की जानी वाली कार्यवाहियों के संबंध में मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया एवम् प्रशिक्षण संबंधी वीडियो दिखाया गया।

उक्त प्रशिक्षण के मास्टर ट्रेनर श्री पी.एस. परस्ते, नगर पुलिस अधीक्षक विंध्यनगर, के द्वारा बताया गया कि निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हेतु यह आवश्यक है कि समस्त स्तर के मैदानी अधिकारी/कर्मचारी पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवहार रखे एवं समस्त प्रकार के नियम तथा प्रक्रियाओं का निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में अक्षरसः पालन करे।

प्रशिक्षण में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गईः-

01- कानून-व्यवखस्था- अवैधानिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये प्रतिबंधात्मक एवं लघु अधिनियम की धाराओं के तहत अधिक से कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।

02- मतदान केन्द्रो का भ्रमण- वल्नरेबल क्षेत्रो का चिन्हांकन करने के लिये सेक्टर पुलिस अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र जाकर भ्रमण करे एवं वल्नरेबल क्षेत्रो का चिन्हांकन कर ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जावे जो कि मतदान को प्रभावित कर सकते है। उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जावे।

03- मतदान संबंधी पुलिस की व्यवस्थायें

04- आदर्श आचार संहिता से संबंधी कानूनी प्रावधान बताये गये।

05- प्री पोल डे एवं पोल डे के संबंध में विस्तृत से चर्चा की गई।

06- एल.ओ.आर.- प्रभावी ढंग से कार्यवाही करते हुये स्थाई वारंट/गिरफ्तारी वारंट की तामीली, प्रतिबंधात्मक एवं लघु अधिनियम के तहत अधिक से अधिक कार्यवाही की जाये।

07- पोस्टल बैलेट- निर्वाचन कार्य में लगने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के साथ-साथ प्राईवेट कर्मचारियों के मतपत्र जारी किये जायेगे जिनको समय पर निर्धारित प्रारूप में जानकारी एवं फार्म भरने की प्रक्रिया बताई गई।

08- कानून प्रावधान- आई.पी.सी., आर.पी. एक्ट, सी.आर.पी.सी. एवं स्पेशल लोकल एक्ट के बारे में विस्तृत से बताया गया।

09- निर्वाचन के दौरान पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के दायित्वों के बारे में रैंक वाईज चर्चा की गई एवं उनके कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया गया।

10- सम्पूर्ण प्रशिक्षण में यह बताया गया कि निर्वाचन संपन्न होने तक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण प्रक्रिया बनाए रखने हेतु रूल ऑफ लॉ का पालन मैदानी अधिकारी/कर्मचारियों को किस प्रकार से करना है के संबंध में बताया गया।

रिपोर्ट – दिनेश शर्मा