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बस-कार टक्कर मामले में पुलिस ने की कार्रवाई:दैनिक भास्कर की खबर के बाद दोनों पक्षों पर बीएनएसएस के तहत केस दर्ज

#बस्ती_न्यूज

बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में बस-कार टक्कर मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। दैनिक भास्कर द्वारा इस घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कप्तानगंज थाना द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, यह घटना रमुवापुर गांव के पास एनएच-27 पर हुई थी। गोरखपुर से अयोध्या दर्शन के लिए जा रही बस वापसी के दौरान एक आर्टिका कार से टकरा गई। पुलिस जांच में सामने आया कि बस चालक अरविंद राय (पुत्र सुभान राय, निवासी बरवा चामेनिया विशुनपुर, थाना घुघली, महराजगंज) शराब के नशे में वाहन चला रहा था, जिसके कारण यह टक्कर हुई और कार क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर के बाद कार की मरम्मत को लेकर दोनों पक्षों के बीच सार्वजनिक मार्ग पर विवाद और हंगामा हो गया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 170, 126 और 135 के तहत कार्रवाई करते हुए मामला तहसील हरैया भेज दिया। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद बस मालिक से संपर्क कर दूसरा चालक बुलाया गया और बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार, थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है और कानून व्यवस्था को लेकर कोई समस्या नहीं है। उल्लेखनीय है कि दैनिक भास्कर ने इस हादसे को पहले भी प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर में बताया गया था कि नशे में धुत चालक यात्रियों को बीच रास्ते में छोड़कर भागने का प्रयास कर रहा था, जिसे यात्रियों ने मिलकर रोका था। दैनिक भास्कर की खबर के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की।
#बस्ती न्यूज़ टुडे

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