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बॉम्बे HC ने बाल कल्याण की कथित अनदेखी पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई

महाराष्ट्र में अनाथालयों को फाइनेंशियल मदद न मिलने के मामले की सुनवाई करते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा, “जब ‘लड़की बहिन’ स्कीम के लिए फंड मौजूद हैं, तो ज़रूरतमंद बच्चों के साथ काम करने वाले अनाथालय के स्टाफ के लिए क्यों नहीं?”(Bombay HC Pulls Up Maharashtra Government Over Alleged Neglect Of Child Welfare)

हाईकोर्ट में मामला

जस्टिस किशोर सी संत और सुशील एम घोडेश्वर की बेंच के सामने मामले की सुनवाई हुई। एक NGO द्वारा चलाए जा रहे अनाथालय के सुपरिटेंडेंट, काउंसलर, क्लर्क, केयरटेकर और कुक ने सैलरी मदद न मिलने का आरोप लगाते हुए पिटीशन फाइल की थी।पिटीशन करने वालों के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि सरकारी मदद न मिलने की वजह से कर्मचारियों को फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि 2005 में इसी तरह के एक मामले में, समान वेतन के बारे में एक ऑर्डर पास किया गया था।

बच्चों की देखभाल, पढ़ाई और सुरक्षित भविष्य पक्का करना सरकार की ज़िम्मेदारी

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने साफ किया कि बच्चों की देखभाल, पढ़ाई और सुरक्षित भविष्य पक्का करना सरकार की ज़िम्मेदारी है। नहीं तो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का मकसद खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को संविधान के आर्टिकल 14 के मुताबिक फंड का इस्तेमाल बराबर और सही तरीके से करना चाहिए।

राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि जांच में पाया गया कि कुछ इंस्टीट्यूशन ठीक से काम नहीं कर रहे थे और वहां काफी स्टाफ या बच्चे नहीं थे। सरकार ने कहा कि सिर्फ इसलिए सैलरी में मदद नहीं दी जा सकती क्योंकि यह अप्रूव्ड है। हालांकि, कोर्ट इस जवाब से खुश नहीं लगा।

बेंच ने राज्य सरकार को अगले छह महीने में इस मुद्दे पर नई पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया। साथ ही हर जिले में कम से कम एक मॉडल चिल्ड्रन होम चुनने और उसके कर्मचारियों के लिए सैलरी में मदद की पॉलिसी बनाने का भी आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा और अच्छे भविष्य पर नेल्सन मंडेला के बयान का भी जिक्र किया।

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