बहराइच जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है। मोतीपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने अगस्त 2024 में स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि इलाके के सुधीर वर्मा ने बाग में झूला झूलते समय उसकी दस साल की नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी सुधीर वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी हीरालाल कन्नौजिया ने मामले में साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही और विवेचनात्मक कार्यवाही पूरी की। इसके बाद 4 सितंबर 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया था। मंगलवार को न्यायाधीश अरविंद कुमार गौतम ने आरोपी सुधीर कुमार वर्मा को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा:बहराइच में अदालत ने 50 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड
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