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बस्ती में करीब आठ वर्ष पुराने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में बस्ती की विशेष पॉक्सो न्यायालय ने एक दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी की पहचान सुल्तानपुर निवासी सफीक मोहम्मद के रूप में हुई है। यह मामला 15 जनवरी 2018 को नगर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। वादी की तहरीर पर सफीक मोहम्मद पुत्र हौस मोहम्मद निवासी उघरनपुर, थाना करौंदी कला, जनपद सुल्तानपुर के खिलाफ अपहरण, बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। गवाहों को मजबूती से प्रस्तुत किया पुलिस ने विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य जुटाए और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर पैरवी सेल और नगर थाना पुलिस ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान लगातार प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों और गवाहों को मजबूती से प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष पॉक्सो न्यायालय, बस्ती ने इस मामले में फैसला सुनाया। न्यायालय ने सफीक मोहम्मद को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यदि दोषी अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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नाबालिग से दुष्कर्म: दोषी को 10 साल का कठोर कारावास:बस्ती कोर्ट ने 8 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला
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