02 का उर्वरक प्राधिकार-पत्र निलम्बित एवं 11 उर्वरक विक्रेताओं को नोटिस जारी*
श्रावस्ती, 03 जुलाई, 2026। सू0वि0। जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार गुप्ता ने बताया है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग द्वारा उर्वरक प्रतिष्ठानों निजी/सहकारी की जांच हेतु तीन टीमों का गठन किया गया, जिसमें तहसील भिनगा के लिए अश्वनी कुमार, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए उर्वरक निरीक्षक एवं उप जिलाधिकारी भिनगा तहसील-भिनगा के लिए द्वितीय टीम उप कृषि निदेशक, श्रावस्ती एवं उप जिलाधिकारी, जमुनहा तथा आवंटित क्षेत्र तहसील-इकौना के लिए जिला कृषि अधिकारी, श्रावस्ती एवं उप जिलाधिकारी इकौना को गठित करते हुए सघन छापेमारी के निर्देश दिये गये।
उपरोक्त दिये गये निर्देश के क्रम में जिला कृषि अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी इकौना द्वारा 07 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक छापा डालकर, 04 उर्वरक नमूना ग्रहीत किया गया तथा 02 उर्वरक विक्रेताओं का प्राधिकार-पत्र निलम्बित किया गया एवं 01 कारण बताओ नोटिस जारी की गयी, जिसमें इफको ई-बाजार इकौना पर छापा डालकर 02 नमूने ग्रहीत किये गये, स्टॉक रजिस्टर अद्यतन न होने के कारण कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। साथ ही अंसारी ट्रेडिंग कम्पनी, कन्डवा रोड, वि०खं०-इकौना तथा आई०एफ०एफ०डी०सी० केन्द्र मोहिनीपुर द्वारा छापे के दौरान दुकान बन्द कर भाग जाने के कारण उनका उर्वरक प्राधिकार-पत्र निलम्बित कर दिया गया।
अश्वनी कुमार, व०प्रा०सहा०ग्रुप-ए एवं उप जिलाधिकारी भिनगा ने 09 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापा डालकर 04 नमूने ग्रहीत किये गये तथा 03 उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस जारी की गयी। इसी प्रकार उप कृषि निदेशक एवं उप जिलाधिकारी-जमुनहा द्वारा 07 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापा डालकर 05 नमूने ग्रहीत किय गये तथा 07 उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।
उन्होने जनपद के उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि कृषकों को फॉर्मर आईडी पर ही उर्वरक बिक्री करें एवं उर्वरक सम्बन्धी अभिलेख अद्यतन रखें, दिये गये निर्देशों का पालन न करने की दशा में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निहित प्राविधानान्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी के निर्देश पर कुल 23 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक छापे डालकर ग्रहीत किये गये 13 नमूने*
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