गाजियाबाद। राकेश मार्ग स्थित गुलमोहर एन्क्लेव सोसायटी निवासी गौरव बंसल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई जानकारी में सोसायटी में लगी लिफ्टों के पंजीकरण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, गाजियाबाद जोन 3 की तरफ से 12 अगस्त 2026 को आरटीआई के जवाब में बताया गया कि परिसर में अधिष्ठापित लिफ्टों का विभागीय पोर्टल पर 12 अगस्त तक कोई पंजीकरण नहीं कराया गया है।
गौरव बंसल ने 24 जुलाई 2026 को ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से लिफ्टों के पंजीकरण सहित अन्य जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, गाजियाबाद जोन की ओर से स्पष्ट किया गया कि संबंधित सोसायटी परिसर स्वामी RWA द्वारा विभागीय पोर्टल पर स्थापित लिफ्टों से संबंधित कोई पंजीकरण नहीं कराया गया है।आरटीआई के जवाब में यह भी बताया गया कि परिसर में अधिष्ठापित लिफ्टों के पंजीकरण न होने के संबंध में परिसर स्वामी RWA को नोटिस भेजे जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने की स्थिति से जिलाधिकारी, गाजियाबाद को कार्यालय पत्रांक-581 दिनांक 25 जून 2026 के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।
वहीं, इससे पहले जिलाधिकारी कार्यालय, गाजियाबाद की ओर से 29 जुलाई 2026 को जारी पत्र में बताया गया कि गौरव बंसल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत मांगी गई सूचना संबंधित क्षेत्राधिकार में आती है। जिलाधिकारी कार्यालय ने संबंधित विभाग को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए थे।
गौरव बंसल ने कहा कि सोसायटी में बड़ी संख्या में निवासी लिफ्टों का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। ऐसे में लिफ्टों का विधिवत पंजीकरण और सुरक्षा मानकों का पालन बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि संबंधित विभाग और प्रशासन इस मामले में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि लिफ्टों के संचालन को लेकर निवासियों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।आरटीआई के जवाब में विभाग ने मांगी गई सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत उपलब्ध कराए जाने की पुष्टि की है।










