दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें NEET एग्जाम की दोबारा परीक्षा के दौरान ऐप पर अस्थाई बैन लगाया गया था। मैसेजिंग ऐप प्लेटफॉर्म को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जस्टिस तेजस करिया ने सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम पर रोक लगाई है। IT एक्ट की धारा 69ए के तहत सरकार ने यह फैसला लिया है।
टेलीग्राम पर रोक रहेगी जारी, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
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