श्यामदेउरवा पुलिस ने सामाजिक महिला कार्यकर्ता की शिकायत पर रतनपुर थाना सिंदुरिया निवासी संजय श्रीवास्तव और उनके पुत्र आदर्श श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(3) और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम की धारा 67ए के तहत की गई है। पीडिता ने अपनी तहरीर में बताया कि 10 अगस्त 2026 की रात आदर्श श्रीवास्तव ने अपने फेसबुक अकाउंट से उनके खिलाफ अभद्र और अश्लील टिप्पणियां पोस्ट कीं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। शिकायत में यह भी आरोप है कि जब पोस्ट हटाने के लिए कहा गया, तो आदर्श के पिता संजय श्रीवास्तव ने पीडिता के मोबाइल पर कई बार फोन कर धमकी दी। उन पर फेसबुक से वीडियो डिलीट न करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने 12 अगस्त 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर सभी सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है।
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महिला के खिलाफ फेसबुक पर अश्लील टिप्पणी, केस दर्ज:श्यामदेउरवा में पिता-पुत्र पर धमकी देने और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई
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