- 70 हजार घूस लेते पकड़े गए थे
लखनऊ। सीबीआई कोर्ट ने आईआरसीटीसी के तत्कालीन चीफ रीजनल मैनेजर कृष्ण मोहन त्रिपाठी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 14.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई के मुताबिक, जांच में कृष्ण मोहन त्रिपाठी के पास उनकी ज्ञात आय के मुकाबले 1.44 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति मिली थी।
सीबीआई ने बताया कि यह मामला मूल रूप से एक ट्रैप केस की जांच से सामने आया था। 31 अक्टूबर 2009 को तत्कालीन चीफ रीजनल मैनेजर कृष्ण मोहन त्रिपाठी को 70 हजार रुपए की अवैध रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। इसी मामले की जांच के दौरान उनकी संपत्तियों की पड़ताल की गई। जांच में सामने आया कि कृष्ण मोहन त्रिपाठी के पास ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में 1,44,02,221 रुपए की अनुपातहीन संपत्ति थी। सीबीआई के अनुसार यह उनकी कुल आय का 102.53 प्रतिशत था। इसके बाद 24 फरवरी 2010 को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का अलग मुकदमा दर्ज किया गया।












