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नौकरी दिलाने के नाम पर 4.60 लाख की ठगी:सीजेएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज, जांच शुरू

#बस्ती_न्यूज

बस्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख 60 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) बस्ती के आदेश पर नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर थाना क्षेत्र के मरवाटिया बाबू गांव निवासी अजय पुत्र रामू प्रसाद ने न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया कि फरवरी 2024 में विकास भवन स्थित एक कंप्यूटर सेंटर पर उसकी मुलाकात कुशीनगर निवासी शत्रुधन लाल श्रीवास्तव से हुई थी। शत्रुधन ने खुद को विभिन्न विभागों में प्रभावशाली बताकर जल निगम और अन्य संस्थाओं में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इसके बदले पैसे मांगे। वाद पत्र के अनुसार, आरोपी ने अजय, उसके परिजनों और रिश्तेदारों से नौकरी लगवाने के नाम पर कई किश्तों में नकद, बैंक खाते और फोनपे के माध्यम से कुल 4 लाख 60 हजार रुपये प्राप्त किए। अजय के मामा सालिकराम ने भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए नौकरी की उम्मीद में आरोपी को पैसे दिए थे। आरोप है कि शत्रुधन समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, नियुक्ति पत्र और विभिन्न पदों पर चयन के संबंध में संदेश भेजता रहा, लेकिन किसी को भी वास्तविक नियुक्ति नहीं मिली। बाद में कथित तौर पर फर्जी जॉइनिंग लेटर भी भेजे गए। जब पीड़ित पक्ष ने नियुक्ति पत्र या धन वापसी की मांग की, तो आरोपी ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित अजय ने पहले नगर थाना, पुलिस अधीक्षक और जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए थाना प्रभारी नगर को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी नगर भानु प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश के क्रम में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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