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बस्ती-कांटे मार्ग पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) की जमीन पर बने छह अवैध कमरों को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई राजस्व और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस बल की सहायता से की गई। साऊघाट विकास खंड के कुसम्हा चौराहे पर, जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर, PWD की जमीन पर बने इन पक्के निर्माणों को शुक्रवार को बुलडोजर चलाकर हटाया गया। ध्वस्तीकरण के दौरान एक जेसीबी मशीन खराब हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने दूसरी मशीन मंगवाकर कार्य पूरा कराया। यह मामला लालचंद मोदनवाल द्वारा उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका से जुड़ा है। मोदनवाल ने आरोप लगाया था कि हरीश पटेल और अन्य लोगों ने उनकी संपत्ति के सामने PWD की जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया है। उन्होंने बताया कि यह अवैध निर्माण उनके घर के नंबर के पीछे और उनके मकान के सामने किया गया था। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए 30 मार्च, 2026 को जमीन को एक सप्ताह के भीतर खाली करने का आदेश दिया था। इसके अनुपालन में, लोक निर्माण विभाग ने 21 अप्रैल, 2026 तक संबंधित पक्षों को स्वयं जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई थी कि यदि तय समय में जमीन खाली नहीं की गई, तो प्रशासन स्वयं कार्रवाई करेगा और ध्वस्तीकरण का खर्च भी संबंधित व्यक्तियों से वसूला जाएगा। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद, हरीश पटेल, प्रेम शर्मा, माधव और मनीष शर्मा ने अपना पक्ष रखा। हरीश पटेल ने दावा किया कि गाटा संख्या 45 (रकबा 19 एयर) और गाटा संख्या 46 (रकबा 16 एयर) शर्मा परिवार के नाम पर दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व खतौनी में यह जमीन ‘चेक बाहर’ की श्रेणी में आती है और प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ अनुचित कार्रवाई की गई है।
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साऊघाट में हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण ध्वस्त:बस्ती-कांटे मार्ग पर PWD की जमीन से हटाए गए 6 कमरे
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